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करदाताओं को राहत, ITR फाइल करने की तारीख बढ़ी, TDS में भी मिली छूट

Wed, 13 May 2020 06:36 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • सरकार ने टीडीएस और टीसीएस के लिए 25 फीसदी छूट दी है।
  • टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है। 
  • विवाद से विश्वास स्कीम की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।
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income tax (सोशल मीडिया)
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विस्तार
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई घोषणाएं की। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है। साथ ही टीडीएस की दरों में कटौती का भी एलान किया। 

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30 नवंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्तूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया गया है। टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 से 31 अक्तूबर 2020 की गई है। पहले हर साल बीते वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2020 रिटर्न तक भरा जाता था। 

TDS-TCS में 25 फीसदी छूट 
इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कल से अगले साल तक टीडीएस और टीसीएस के लिए 25 फीसदी छूट दी जा रही है, जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगा चाहे वह कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट। इससे 50,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी लोगों के हाथों में रहेगी। जिनके भी रिफंड लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा।
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मालूम हो कि टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है। इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन शामिल हैं।

विवाद से विश्वास स्कीम पर भी किया एलान
निर्मला सीतारमण ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं, वह अब 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लंबित विवादों के निपटारे की चाह रखने वाले करदाता अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। 

इनकम टैक्स में ट्रस्ट, एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार पांच लाख रुपये तक के 18,000 करोड़ रुपये तक रिफंड करदाताओं को कर चुकी है। यह रिफंड 14 लाख करदाताओं को किया गया।

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