सरकार ने अचल संपत्तियों की बिक्री पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसके तहत 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की गैर-कृषि अचल संपत्ति को बेचने पर बिक्री मूल्य या स्टाम्प शुल्क में से जो भी अधिक हो, उस पर एक फीसदी टीडीएस लागू होगा। अभी यह कटौती सिर्फ अचल संपत्ति के मूल्य के आधार पर की जाती है। इसमें स्टाम्प शुल्क पर विचार नहीं किया जाता है। नया नियम एक अप्रैल, 2022 से लागू हो जाएगा।