Income Tax: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 2022 में करदाताओं को संबंधित मूल्यांकन वर्ष से 2 साल तक अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने का विकल्प पेश किया था, जिसमें अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना होता है।
आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों ने पिछले चार वर्षों में 90 लाख से अधिक अपडेटेड रिटर्न दाखिल किए गए। इससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी।
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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 2022 में करदाताओं को संबंधित मूल्यांकन वर्ष से 2 साल तक अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने का विकल्प पेश किया था, जिसमें अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना होता है।
वित्त विधेयक, 2025 के माध्यम से सरकार ने अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को संबंधित मूल्यांकन वर्ष से 4 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 28 फरवरी तक 4.64 लाख अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए और 431.20 करोड़ रुपये के टैक्स का भुगतान किया गया।
केंद्रीय मंत्री चौधरी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में 29.79 लाख से अधिक अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए और 2,947 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर का भुगतान हुआ। इसी तरह वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 में क्रमशः 40.07 लाख और 17.24 लाख अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए, जिनसे अतिरिक्त 3,940 करोड़ रुपये और 1,799.76 करोड़ रुपये के टैक्स प्राप्त हुए।