Online ITR Filling: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर 1 और 4 ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में दाखिल करने के लिए सक्षम हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि उन लोगों के लिए 31 जुलाई है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है।
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे व्यवसायों की ओर से ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर 1 और 4 को सक्षम कर दिया है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा है कि अन्य आईटीआर/फॉर्म तैयार करने के लिए भी सॉफ्टवेयर/यूटिलिटीज को जल्द ही सक्षम किया जाएगा। विभाग ने एक ट्वीट के जवाब में इसकी जानकारी दी है।
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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर 1 और 4 ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में दाखिल करने के लिए सक्षम हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि उन लोगों के लिए 31 जुलाई है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है।
आईटीआर-1 वेतनभोगी वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों की ओर से दाखिल किया जाता है। आईटीआर-2 उन व्यवसायों और पेशेवरों की ओर से दायर किया जाता है जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।