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GST: ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर लग सकता है 28 फीसदी जीएसटी, गोवा ने दिया सुझाव

Fri, 07 Jul 2023 04:59 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

जीएसटी परिषद 11 हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित औद्योगिक इकाइयों की पूर्ण सीजीएसटी और आईजीएसटी भुगतान के 50 फीसदी की प्रतिपूर्ति की मांग पर चर्चा कर सकती है। केंद्र अभी सीजीएसटी का 58 फीसदी और आईजीएसटी का 29% वापस करता है।
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online gaming - फोटो : Pixabay
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विस्तार
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ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी देना पड़ सकता है। जीएसटी परिषद के मंत्रियों का समूह (जीओएम) इन पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमत हो गया है। हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग पर कर की दर को लेकर गोवा असहमत है। राज्य ने इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया है।

सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद की 11 जुलाई को होने वाली बैठक में कर की दर के साथ कुछ अन्य चीजों पर विचार किया जाएगा। बैठक में इस पर भी चर्चा होगी कि क्या जीएसटी कुल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) या मंच की ओर से लिए जाने वाले शुल्क पर लगना चाहिए। परिषद इस बात पर भी विचार करेगी कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ या कसीनो में खिलाड़ियों की ओर से लगाए जाने वाले पूरे दांव पर कर लगाया जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद को यह भी फैसला लेना है कि क्या ये तीन गतिविधियां सट्टेबाजी और जुए के तहत कार्रवाई योग्य दावे की श्रेणी में आती हैं।

महंगे हो सकते हैं उपयोगी वाहन

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बैठक में 22 फीसदी उपकर लगाने के लिए उपयोगी वाहनों की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है। फिटमेंट समिति ने 28 फीसदी जीएसटी के अलावा 22 फीसदी क्षतिपूर्ति उपकर लगाने के मामले में बहु-उपयोगी वाहन (एमयूवी) या बहुउद्देशीय वाहन या क्रॉसओवर यूटिलिटी वाहन (एक्सयूवी) को स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) की तरह परिभाषित करने की सिफारिश की है। समिति ने सिफारिश की है कि चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, सभी उपयोगी वाहनों पर 22 फीसदी उपकर लगेगा। इसके लिए शर्त है कि वे तीन मापदंडों...लंबाई चार मीटर से अधिक, इंजन क्षमता 1,500 सीसी से ज्यादा और ग्राउंड क्लीयरेंस ‘बिना लोड वाली स्थिति’ में 170 मिमी से अधिक...को पूरा करते हों।

कैंसर की दवा के आयात पर कर छूट संभव
जीएसटी परिषद कैंसर के इलाज में उपयोगी व्यक्तिगत रूप से आयातित दवा डिनुटूक्सिमैब पर कर में छूट दे सकती है। वर्तमान में ऐसे आयात पर 5 या 12 फीसदी आईजीएसटी लगता है। फिटमेंट समिति ने सुझाव दिया है कि जिस दवा की लागत 36 लाख रुपये है, उसे जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए।  

सिनेमाघरों में सस्ते हो सकते हैं खाने-पीने के सामान

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फिटमेंट समिति ने कहा, सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले भोजन व पेय पदार्थों पर 5 फीसदी कर लगाया जाए न कि 18 फीसदी, जैसा कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है। पंजीकरण नियम सख्त हो सकते हैं। इसके तहत पंजीकरण चाहने वाले व्यक्ति के पैन से जुड़े बैंक खाते का ब्योरा जमा करने की अवधि 45 दिनों से घटाकर 30 दिन की जा सकती है। ‘उच्च जोखिम’ वाले आवेदकों के कारोबारी परिसर का भौतिक सत्यापन अनिवार्य हो सकता है। 

पहाड़ी राज्यों को केंद्र से मिल सकती है अधिक प्रतिपूर्ति
जीएसटी परिषद 11 हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित औद्योगिक इकाइयों की पूर्ण सीजीएसटी और आईजीएसटी भुगतान के 50 फीसदी की प्रतिपूर्ति की मांग पर चर्चा कर सकती है। केंद्र अभी सीजीएसटी का 58 फीसदी और आईजीएसटी का 29% वापस करता है। सूत्रों ने कहा, इन राज्यों में औद्योगिक इकाइयां नकद भुगतान में सीजीएसटी के शेष 42% और आईजीएसटी के 21% की उचित ब्याज के साथ वापसी के लिए एक व्यवस्था चाह रही हैं।

ये हैं 11 राज्य 
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा को कर अवकाश या छूट मिली हुई थी।

तंबाकू की कीमत बढ़ाए केंद्र : हरियाणा
तंबाकू उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र से सिफारिश की है। राज्य के आबकारी एवं कराधान विभाग ने पत्र में कहा है कि दाम बढ़ाने से तंबाकू के खिलाफ अभियान को बल मिल सकता है। जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर विचार हो सकता है। अभी देश में सिगरेट पर 52 फीसदी, बीड़ी पर 22 फीसदी और धुआंरहित तंबाकू पर 64% कर लगता है।

 

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