सरकार ने एलपीजी सिलेंडर (रसोई गैस) की सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। हालांकि सरकार ने विशिष्ट पहचान नंबर लेने के लिए लोगों को दो महीने का समय दिया है।
अभी सरकार एक परिवार को साल में 12 एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी दर पर देती है। हर सिलेंडर पर ग्राहकों को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। इस सीमा के बाद ग्राहकों को बाजार दर पर रसोई गैस मिलती है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश दिया है कि एलपीजी सिलेंडर को सब्सिडी के दाम पर लेने के लिए ग्राहकों को आधार कार्ड होने का प्रमाण देना होगा। जिनके पास आधार नहीं है। उन्हें इसे लेने के लिए 30 अक्टूबर, 2016 तक का समय दिया गया है।