फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Pension: एकीकृत पेंशन योजना की अधिसूचना जारी, केंद्रीय कर्मचारी एक अप्रैल से कर सकेंगे आवेदन

Thu, 20 Mar 2025 09:47 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने गुरुवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में मिले औसत वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिलेगी।
विज्ञापन
पेंशन (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने गुरुवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में मिले औसत वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिलेगी।  यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना के बाद आई है। 

विज्ञापन


पीएफआरडीए ने कहा कि नए नियम एक अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसके तहत एक अप्रैल 2025 तक सेवा में कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और केंद्रीय सरकारी सेवाओं में नए भर्ती हुए कर्मचारी, जो अप्रैल, 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल होते हैं, सहित केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नामांकन कर सकेंगे। कर्मचारियों के लिए इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म एक अप्रैल, 2025 से वेबसाइट  https://npscra.nsdl.co.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा कर्मचारी भौतिक रूप से भी फार्म जमा कर सकेंगे। 

ये भी पढ़ें: आर्थिक विकास को गति देने के लिए अंतरिक्ष तकनीक का व्यावसायिक प्रयोग बढ़ाना जरूरी, बोले पूर्व इसरो चीफ
विज्ञापन


अधिसूचना में कहा गया है कि कर्मचारी के सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में यूपीएस या अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा। पूर्ण भुगतान की दर 25 साल की न्यूनतम सेवा के अधीन और सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी। अधिसूचना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा, जो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। 24 अगस्त 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस को मंजूरी दी थी। 
विज्ञापन


जनवरी 2004 से पहले प्रभावी पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। पुरानी पेंशन योजना के विपरीत यूपीएस अंशदायी है। इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा जबकि नियोक्ता (केंद्र सरकार) का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा। हालांकि, अंतिम भुगतान उस कोष पर बाजार रिटर्न पर निर्भर करेगा। इसे सरकारी ऋण में निवेश किया जाता है।

संबंधित वीडियो


विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें