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GST: गैर-पंजीकृत लोग रद्द अनुबंधों के लिए कर सकेंगे रिफंड का दावा

Thu, 29 Dec 2022 05:27 AM IST
वीरेंद्र शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार


केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा, ऐसे करदाता संबंधित तिथि के दो साल के भीतर रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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जीएसटी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गैर-पंजीकृत लोग जीएसटी पोर्टल पर अस्थायी पंजीकरण प्राप्त कर रद्द अनुबंधों या बीमा पॉलिसियों की समयपूर्व समाप्ति के लिए माल और सेवा कर रिफंड का दावा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीएसटी पोर्टल पर एक नई व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा, ऐसे करदाता संबंधित तिथि के दो साल के भीतर रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। उधर, सीबीआईसी ने कर अधिकारियों से 2017-18 और 2018-19 के जीएसटी ऑडिट के दौरान सामने आए इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) दावों में अंतर के समाधान के लिए बिलों के ब्योरे का सत्यापन करने को कहा है।
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