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SEBI: अधूरे KYC वाले 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड खातों पर रोक; 1 अप्रैल से बंद किए जा रहे ऐसे म्यूचुअल फंड फोलियो

Thu, 02 May 2024 05:30 AM IST
शिव शरण शुक्ला बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सेबी ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त म्यूचुअल फंड खातों के लिए नॉमिनी के नियम को वैकल्पिक बना दिया है। साथ ही, फंड हाउस को अब जिंस और विदेशी निवेश की निगरानी के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने की मंजूरी मिल गई है।
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KYC, केवाईसी - फोटो : istock
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विस्तार
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अधूरे केवाईसी के कारण लगभग 1.3 करोड़ म्यूचुअल खातों पर बाजार नियामक सेबी ने रोक लगा दी है। इन खाताधारकों ने केवाईसी के रूप में गैर-आधिकारिक वैध दस्तावेज जमा किए हैं। केवाईसी पंजीकरण संस्थाओं (केआरए) के अनुसार, इस साल एक अप्रैल से ऐसे खातों से निकासी फ्रीज कर दी गई है, जिनमें केवाईसी नहीं हैं या अधूरे हैं। कई ग्राहकों ने केवाईसी के नाम पर बिजली बिल या बैंक खाते जैसे दस्तावेज जमा कराए हैं। हालांकि, इन दस्तावेजों को अब केवाईसी के रूप में नहीं माना जा रहा है। म्यूचुअल फंड में पैन और आधार का लिंक होना जरूरी है।  

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7.9 करोड़ के पास वैध केवाईसी
11 करोड़ निवेशकों में से लगभग 7.9 करोड़ के पास वैध केवाईसी है। 1.6 करोड़ निवेशकों के केवाईसी पंजीकृत श्रेणी में हैं, जिनकी निवेश तक सीमित पहुंच है। कुल खातों में से 12 फीसदी ग्राहक डीमैट म्यूचुअल फंड खातों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं।

संयुक्त म्यूचुअल फंड खातों के लिए नॉमिनी वैकल्पिक
सेबी ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त म्यूचुअल फंड खातों के लिए नॉमिनी के नियम को वैकल्पिक बना दिया है। साथ ही, फंड हाउस को अब जिंस और विदेशी निवेश की निगरानी के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने की मंजूरी मिल गई है। मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नॉमिनी की आखिरी तारीख 30 जून, 2024 है।

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