बिना पैन नंबर का उल्लेख किये बैंक के बचत खाते में दस लाख रुपये या उससे ज्यादा की नकद राशि जमा करने और तीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री करने वाले 7 लाख लोगों या फर्मों को आयकर विभाग पत्र भेजेगा। इन्हें आय का स्रोत बताने और पैन नंबर उपलब्ध कराने को कहा जाएगा।
वित्त मंत्रालय से यहां बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में बताया गया कि वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) के तहत भारी-भरकम राशि के लेन-देन होने की जानकारी आयकर विभाग को प्राप्त हुई है। इनमें बचत बैंक खाते में दस लाख रुपये या अधिक की नकद राशि जमा करने और तीस लाख रुपये या अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री की सूचनाएं शामिल हैं।