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पासपोर्ट का आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, लग सकता है पांच हजार रुपये का जुर्माना

Thu, 04 Jul 2019 04:48 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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नौ जुलाई को लगने वाली तीन दिवसीय पासपोर्ट अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा बैठक में एक खुलासा हुआ है। बता दें कि अगर आप एक कॉलोनी में ही अपना मकान बदलते हैं, तो भी आपको पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय नए मकान का ही पता देना होगा। 

देनी पड़ सकती है पांच हजार रुपये तक की पेनाल्टी 

अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो पुलिस वेरिफिकेशन के कारण पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया में दिक्कतें आ सकती है। इतना ही नहीं, इस छोटी सी गलती के लिए आपको पांच हजार रुपये तक की पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। 

1028 है पासपोर्ट की होल्ड फाइलों की संख्या

यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि लोगों द्वारा की जाने वाली छोटी-छोटी गलतियों की वजह से उनके पासपोर्ट होल्ड हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पासपोर्ट कार्यालयों में पेंडेंसी भी बढ़ जाती है। मौजूदा समय में पासपोर्ट की होल्ड फाइलों की संख्या 1028 पर पहुंच गई है। 1028 में से सबसे ज्यादा प्रकरण पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के हैं। 

पते को लेकर होती हैं सबसे ज्यादा गलतियां

इस संदर्भ में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रश्मि बघेल ने बताया कि, 'होल्ड फाइलों में सबसे ज्यादा गलतियां पते को लेकर हैं। लोग मकान बदल लेते हैं और पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय दस्तावेजों में दिए गया पता लिख देते हैं। जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो गलती पकड़ में आ जाती है। ऐसी स्थिति में आवेदकों को न केवल पेनाल्टी देना पड़ती है, बल्कि फाइल क्लोज कराके नए सिरे से पासपोर्ट के लिए आवेदन करना पड़ता है।

कोर्ट केस लंबित होने पर इस बात का रखें ध्यान

पासपोर्ट अप्लीई करते समय आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका कोई कोर्ट केस लंबित पड़ा है और आपने एनओसी नहीं ली है,  तो आप पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट न लें। एनओसी लेने के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। 

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