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बाइडन प्रशासन का बड़ा फैसला, वापस लिया एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथी को काम से रोकने वाला आदेश

Thu, 28 Jan 2021 12:45 PM IST
‌डिंपल अलावाधी पीटीआई, नई दिल्ली
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एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथी को काम से रोकने वाला आदेश वापस लिया गया - फोटो : pixabay
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कार्यभार संभावने के एक सप्ताह बाद ट्रंप युग के उस आदेश को वापस ले लिया, जिसके तहत एच-1बी कार्य वीजाधारकों के जीवनसाथी को काम करने की अनुमति देने वाले एच4 वीजा पर रोक लगाई गई थी, जिनमें से ज्यादातर अत्यधिक कुशल भारतीय महिलाएं हैं। एच-4 वीजा एच-1बी वीजाधारकों के पति/पत्नी या 21 साल से अधिक उम्र के बच्चों को जारी किया जाता है। 

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क्या है एच-1बी वीजा?
उच्च कौशल वाले एच-1बी वीजाधारकों में बड़ी संख्या भारतीयों की है। एच-1बी गैर-आव्रजक वीजा होता हैं, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विशेष तकनीकी दक्षता वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति होती है। इस वीजा के जरिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से प्रत्येक वर्ष करीब 10 हजार कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस वीजा पर निर्भर हैं। 

ओबामा के कार्यकाल में दी गई थी इजाजत 
आमतौर पर एच-4 वीजा उन लोगों को जारी किया जाता है, जिन्होंने पहले ही अमेरिका में रोजगार-आधारित वैध स्थाई दर्जा पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (ओएमबी) और ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स (ओआईआरए) ने कहा कि इस संबंध में जारी नियम को वापस ले लिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को रोजगार की इजाजत दी गई थी। 
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ट्रंप प्रशासन ने 2017 में रद्द किया था नियम 
ट्रंप प्रशासन ने सत्ता में आने के तुरंत बाद 2017 में इस नियम को रद्द करने की घोषणा की। हालांकि, रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाला ट्रंप प्रशासन अपने शासन के चार वर्षों में इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सका। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान बाइडन ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को वापस लेने का वादा किया था।

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