स्वास्थ्य बीमा लेने वाले ग्राहक अब मासिक आधार पर प्रीमियम जमा कर सकेंगे। इंश्योरेंस रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने नियमों में बदलाव करते हुए इस तरह का आदेश जारी किया है। यह आदेश स्वास्थ्य के अलावा साधारण बीमा कंपनियों पर भी लागू होगा, जो इस तरह के उत्पाद बेचती हैं। हाल ही में इरडा ने इसके लिए सर्कुलर को जारी किया है।
आदेश के मुताबिक अब कोई भी ग्राहक जो साधारण या फिर स्वास्थ्य बीमा लेगा, वो मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर प्रीमियम को जमा कर सकेगा। इसके साथ ही बीमा कंपनियां पॉलिसी डॉक्यूमेंट में छोटे बदलाव कर सकेंगी, ताकि बीमाधारक को इसके बारे में सही से जानकारी हो सके। हालांकि इससे पॉलिसी कवरेज के नियम और शर्तों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
नोटिफिकेशन के अनुसार 65 साल से अधिक उम्र के लोग भी बीमा उत्पाद खरीद सकेंगे। इसके लिए कंपनियों को इरडा से अनुमति लेनी होगी। कंपनियां प्रीमियम की राशि को 15 फीसदी तक बढ़ा या फिर घटा सकेंगी। इरडा ने पॉलिसी धारकों को एक बड़ा फायदा देते हुए कहा है कि अगर कंपनियां चाहेंगे तो वो अपनी किसी भी पॉलिसी में गंभीर बीमारियों को जुड़वा सकेंगे, जो कि पहले से पॉलिसी में शामिल नहीं हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें सभी स्टेकहोल्डर्स से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए प्रीमियम की राशि में किसी तरह का कोई बदलाव होगा।