737 मैक्स विमानों को बनाने वाली कंपनी बोइंग अब मारे गए यात्रियों के प्रत्येक परिवारीजन को एक करोड़ रुपये (1,44,500 डॉलर) से अधिक का मुआवजा देगी। कंपनी ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए परिवारीजन क्लेम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। गौरतलब है कि दो विमानों के इथोपिया और इंडोनेशिया में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इनमें सवार 346 लोगों की मौत हो गई थी।
विमानों के क्रैश होने के बाद इन विमानों का परिचालन पूरी दुनिया में रोक दिया गया था। वाशिंगटन के दो वकीलों केन फिनबर्ग और कैमिल एस बीरोस इस 5 करोड़ डॉलर फंड की निगरानी कर रहे हैं। परिवारीजन 31 दिसंबर तक इस मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अमेरिका के संघीय विमानन नियामक (एफएए) ने सोमवार को कहा कि उसने बोइंग-737 मैक्स विमानों की उड़ान लगी रोक हटाने के लिए अभी कोई समय तय नहीं किया है। उसका कहना है कि बाकी देशों को अपने हिसाब से फैसला लेना है कि उनके यहां ये विमान कब उड़ान भर सकते हैं।