जो लोग पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना चाहते हैं, उन्हें इस महीने के इन आखिरी कुछ दिनों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अपनी कर बचत रणनीति के तरीकों में से एक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डी का उपयोग जरूरी है। इसके तहत आप अपने, अपने परिवार और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर एक लाख रुपये तक की पूरे वित्त वर्ष के दौरान कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
आपने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी है या नवीनीकरण प्रीमियम का भुगतान किया है तो कर कटौती का दावा कर सकते हैं। पॉलिसी दस्तावेज को संभाल कर रखें और आईटीआर भरते समय इसकी भी जानकारी दें। ध्यान दें कि आपको पॉलिसी दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है लेकिन जुर्माने के साथ दिसंबर तक भर सकते हैं।
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...तो 25,000 रुपये का दावा कर सकते हैं
आप 60 वर्ष से कम के हैं, तो 25,000 रुपये तक की आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। आप माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो उनकी आयु के आधार पर 60 वर्ष से कम होने पर 25,000 रुपये या फिर 60 साल से ज्यादा की उम्र पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का दावा कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आप 75,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पॉलिसीधारक, उसके जीवनसाथी और उसके आश्रित बच्चों के कवरेज के लिए ली जा सकती है।
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60 वर्ष से अधिक उम्र तो ज्यादा लाभ मिलेगा
माता-पिता के बीमा (प्रीमियम) के लिए अतिरिक्त कटौती 25,000 रुपये तक उपलब्ध है, यदि वे 60 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि माता-पिता 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, तो कटौती राशि 50,000 रुपये तक हो सकती है। ऐसे मामले में जहां आप और आपके माता-पिता भी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, तो धारा 80डी के तहत कर कटौती के रूप में एक लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं, यदि आप अपने और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं। निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 5,000 रुपये की कटौती की मंजूरी है। हालांकि, 5,000 रुपये की यह कटौती उम्र के आधार पर 25,000 रुपये या 50,000 रुपये की सीमा तक सीमित है।
हेल्थ इंश्योरेंस आज बहुत जरूरी है। भले ही आपके पास आपके नियोक्ता का समूह बीमा हो, पर बढ़ते स्वास्थ्य खर्च के लिए आपको अलग से भी बीमा लेना चाहिए। -राम सागर कुशवाहा, बीमा सलाहकार
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