एनबीएफसी में पैसा जमा करने वालों को बड़ी राहत मिली है। अगर जमाकर्ता किसी आपात स्थिति में रकम की निकासी चाहता है तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी फंड स्वीकार करने के पहले तीन महीनों के भीतर जमा राशि का 100 प्रतिशत भुगतान करेंगी। आरबीआई ने कहा, इस तरह की समयपूर्व निकासी के लिए ग्राहक को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यह नियम एक जनवरी, 2025 से लागू होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सोमवार को कहा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) द्वारा निर्धारित गंभीर बीमारी की परिभाषा यह तय करेगी कि ग्राहक की मांग इस श्रेणी के तहत योग्य है या नहीं। आपात स्थितियों के खर्चों में चिकित्सा या प्राकृतिक आपदाओं या सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा जैसे खर्च शामिल होंगे।
यदि कोई आपात स्थिति नहीं है फिर भी तीन महीने के भीतर पैसा निकाला जाता है तो एनबीएफसी बिना किसी ब्याज के जमा राशि का 50 प्रतिशत तक भुगतान कर सकती हैं। हालांकि, जमा की मूल राशि का 50 प्रतिशत से अधिक या 5 लाख रुपये, जो भी कम हो, समय से पहले भुगतान नहीं किया जा सकता है। आरबीआई ने एनबीएफसी को जमाकर्ताओं को परिपक्वता के बारे में 14 दिन पहले सूचित करने के लिए भी कहा है। वर्तमान नियमों के अनुसार यह अवधि दो महीने की है।
'भारत 2047 तक 55 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है'
भारत 2047 तक 55 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके लिए केंद्र और राज्यों को जरूरी नीतियां लागू कर वृद्धि दर को 8 फीसदी तक ले जाना होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन ने सोमवार को कहा, यह लक्ष्य दुस्साहसी लग सकता है, लेकिन चक्रवृद्धि की शक्ति के जरिये इसे हासिल करना संभव है। सुब्रमण्यन ने अपनी पुस्तक ‘इंडिया ऐट 100’ के अनावरण पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, देश का निजी कर्ज एवं जीडीपी अनुपात 2020 में 58 फीसदी था। यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से करीब छह दशक पीछे है और ये देश अब 200 फीसदी पर हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री जन-धन जैसी योजनाओं के जरिये वित्तीय समावेशन के मामले में अभूतपूर्व काम किया जा रहा है।