प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अगर बैंक टैक्स जमा नहीं करेंगे तो उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। सरकार ने बैंकों को आगाह करते हुए कहा है कि अगर किसी भी बैंक की शाखा ने इस प्रकार का टैक्स लेने से मना किया तो इसके गंभीर परिणाम अधिकारियों को भुगतने होंगे।
सरकार को मिल रही थी बैंकों की शिकायत
सरकार को पिछले एक महीने से इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि बैंकों की कई शाखाएं इस तरह का टैक्स जमा करने में आनाकानी कर रही हैं। सरकार ने बैंक अधिकारियों के इस रवैये पर सख्ती दिखाते हुए इस तरह का निर्देश जारी किया है।
वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों के प्रमुखों को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी बैंक अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम में बदलाव लेकर आएं, जिससे टैक्स जमा करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। अगर कोई बैंक इस आदेश का पालन नहीं करेगी तो फिर उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी।
31 मार्च तक जमा कर सकते हैं इस प्रकार का टैक्स
पीएमजीकेवाई के तहत 31 मार्च तक बैंकों की शाखाओं में लोग टैक्स जमा कर सकते हैं। यह सुविधा ऐसे लोगों के लिए निकाली गई है, जिन्होने पहले अपने काले धन के बारे में जानकारी नहीं दी थी। ऐसे लोग 50 फीसदी राशि टैक्स के रुप में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पेनाल्टी भी लगेगी। यह स्कीम 1 दिसंबर को लागू की गई थी।