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अपना पैसा: बैंक नहीं कर रहा ब्याज कम तो करें लोन ट्रांसफर, क्या है प्रक्रिया, किन बातों का रखें ध्यान; जानें

Mon, 27 Oct 2025 04:20 AM IST
लव गौर अमर उजाला नेटवर्क

सार

2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में एक फीसदी की कटौती की है। लेकिन कर्ज लेने वाले अब तक लोन सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है।
 
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बैंक नहीं कर रहा ब्याज कम तो करें लोन ट्रांसफर - फोटो : अमर उजाला प्रिंट
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विस्तार
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लोन पर ब्याज दर में कमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने में प्राइवेट बैंक आगे हैं। प्राइवेट बैंकों ने नए लोन पर औसत ब्याज दरों में 76 बेसिस प्वाइंट (0.76%) और मौजूदा लोन पर औसत ब्याज दर में 63 बेसिस प्वाइंट (0.63%) की कटौती की है।
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सरकारी बैंकों ने नए लोन और मौजूदा लोग पर औसत ब्याज दर में केवल आधा फीसदी की ही कटौती की है। आपका बैंक आपको कम ब्याज दर का फायदा नहीं दे रहा है, तो एक ही बैंक के साथ बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। जो ब्याज दर कम करे उसके पास अपना होम लोन ट्रांसफर कर सकते हैं।

क्या है ट्रांसफर की प्रक्रिया?
  • अपने मौजूदा होम लोन को किसी नए बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, सबसे पहले पुराने बैंक को बकाया राशि का भुगतान करना होगा। तभी पुराना बैंक संपत्ति के दस्तावजे आपको लौटाएगा।
  • इधर नया बैंक सपंत्ति दस्तावेज लिए बिना चेक जारी नहीं करेगा।
  • इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, आप अपने पुराने बैंक से नए बैंक के नाम पर एक पत्र लिखने को कह सकते हैं। इसमें आपकी संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेजों की एक सूची, बकाया राशि और भुगतान पर संपत्ति दस्तावेज लौटाने का जिक्र होना चाहिए।  
  • रिजर्व बैंके नियमों के अनुसार, इस पत्र के आधार पर नया बैंक, पुराने बैंक के नाम पर चेक जारी कर सकता है।
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लेकिन एक बात ध्यान रखिए
  • नया बैंक आपको तभी लोन देने के लिए तैयार होगा, जब आपके मौजूदा होम लोन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बेहतर होनी चाहिए।

फीस का रखें ध्यान
  • होम लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, आपको दोनों बैंकों को कुछ फीस भी देनी होगी।
  • पहला शुल्क है प्रीपेमेंट चार्ज, जो मौजूदा बैंक आपसे लेगा। हालांकि, आरबीआई ने बैंकों को होम लोन सहित सभी तरह के फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट पेनाल्टी न वसूलने का निर्देश दिया है, फिर भी कुछ बैंक इसे वसूल रहे हैं।
  • दूसरा शुल्क है प्रोसेसिंग फीस, जो वह बैंक लेगा जिसके पास अपना लोन ले जा रहे हैं। यह आपकी प्रोफाइल के आधार पर 0.2 फीसदी से 0.75 फीसदी तक हो सकता है।  

विशेषज्ञ बोले
ब्याज दर पर हमेशा नजर रखें। समय-समय पर बैंकों की ओर से आने वाले खास ऑफर्स को भी देखें। नया बैंक प्रॉपर्टी का फिर से मूल्यांकन करता है तब आपको स्टांप शुल्क, रजिस्ट्री फीस और मूल्यांकन शुल्क देना पड़ सकता है। लोन ट्रांसफर से पहले सभी शुल्क और खर्चों का हिसाब जरूर लगाएं।  
- बलवंत जैन, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट  


तारीख पता है?
कंपनियों के तिमाही नतीजे/घोषणा
  • 27 अक्तूबर: इंडियन ऑयल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, लोढा डेवलपर्स, बाटा इंडिया  
  • 28 अक्तूबर: टीवीएस मोटर कंपनी, अदानी ग्रीन एनर्जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा n औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण आंकड़े  
  • 29 अक्तूबर: एलएंडटी, कोल इंडिया,
  • 30 अक्तूबर: आईटीसी, अदाणी पावर, अदाणी एंटरप्राइजेज, सिप्ला

डिस्क्लेमर: अपना पैसा में छपे विचार, राय और निवेश संबंधी सुझाव अलग-अलग विशेषज्ञों, ब्रोकर फर्मों या रिसर्च संस्थानों के हैं। इनसे अखबार या उसके प्रबंधन की सहमति जरूरी नहीं है। कृपया किसी भी तरह का निवेश फैसला लेने से पहले अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इस जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी अखबार या उसके प्रबंधन की नहीं होगी।
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