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Madras High Court: अदालत में इंफोसिस लिमिटेड की याचिका खारिज, टैंजेडको के आदेश को दी गई थी चुनौती

Thu, 23 May 2024 11:22 PM IST
मिथिलेश नौटियाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई

सार

Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इंफोसिस लिमिटेड की याचिका को खारिज किया गया है। याचिका में तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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मद्रास हाईकोर्ट। - फोटो : ANI
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विस्तार
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मद्रास उच्च न्यायालय ने इंफोसिस लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम (टैंजेडको) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी। टैंजेडको ने इंफोसिस लिमिटेड को छह करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया था। 

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याचिका में क्या मांग की गई थी?
न्यायमूर्ति जी के इलानथिरायन द्वारा इंफोसिस लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिका में टैंजेडको को केवल औद्योगिक शुल्क वसूलने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। बता दें कि टैंजेडको ने एक आदेश पारित कर इंफोसिस को 6,72,95,384 रुपये का भुगतान करने को कहा था।

समझौते का अवलोकन करने के बाद अदालत ने क्या कहा?
अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जी के इलानथिरायन ने कहा कि इंफोसिस लिमिटेड और टैंजेडको के बीच हुए समझौते के अवलोकन से कुछ बातें पता चली हैं। पता चला कि उस परिसर के लिए कोई किराया नहीं दिया जा रहा था, जो याचिकाकर्ता को दिया गया था। साथ ही बिजली और पानी का शुल्क भी नहीं दिया गया था। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि किराया, बिजली और पानी शुल्क का भुगतान नहीं करने के बाद भी याचिकाकर्ता ने अपने सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस शुल्क एकत्र किया।

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