एक सितंबर से काफी कड़े हो गए हैं नियम
एक सितंबर से ट्रैफिक चालान की राशि में काफी बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि कई राज्यों में यह नियम सोमवार को लागू नहीं हो पाए थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं हुआ था। अब धीरे-धीरे ज्यादातर राज्यों में यह नियम लागू हो रहे हैं।
जानें नए संशोधित नियमों के तहत कितना देना होगा जुर्माना
| धाराएं |
|
वर्तमान में जुर्माना |
प्रस्तावित जुर्माना राशि |
| 177 |
सामान्य |
100 रुपये |
500 रुपये |
| नया 177ए |
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम
|
100 रुपये |
500 रुपये |
| 178 |
बिना टिकट सफर |
200 रुपये |
500 रुपये |
| 179 |
अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना |
500 रुपये |
2000 रुपये |
| 180 |
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग |
1000 रुपये |
5000 रुपये |
| 181 |
बिना लाइसेंस के वाहन चलाना |
500 रुपये |
5000 रुपये |
| 182 |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग |
500 रुपये |
10,000 रुपये |
| 182 बी |
ओवरसाइज वाहन |
नया |
5000 रुपये |
| 183 |
ओवर स्पीडिंग |
400 रुपये |
एलएमवी के लिए 1000 रुपये, मध्यम श्रेणी के यात्री वाहन के लिए 2000 रुपये। |
| 184 |
खतरनाक ड्राइविंग |
1000 रुपये |
5000 रुपये तक |
| 185 |
नशे में ड्राइविंग |
2000 रुपये |
10,000 रुपये |
| 189 |
स्पीडिंग-रेसिंग |
500 रुपये |
5,000 रुपये |
| 192 ए |
बिना परमिट का वाहन |
5000 रुपये तक |
10,000 रुपये तक |
| 193 |
एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) टैक्सी वालों के लिए |
नया |
25,000 रुपये से1,00,000 रुपये तक |
| 194 |
ओवरलोडिंग |
2000 रुपये और प्रति टन 1000 रुपये अतिरिक्त
|
20,000 रुपये और प्रति टन 2000 रुपये अतिरिक्त |
| 194 ए |
यात्रियों की ओवरलोडिंग |
|
1000 रुपये प्रति यात्री |
| 194 बी |
सीट बेल्ट |
100 रुपये |
1000 रुपये |
| 194 सी |
दो पहिया वाहनों पर क्षमता से ज्यादा वजन |
100 रुपये |
2000 रुपये, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड |
| 194 डी |
हेलमेट |
100 रुपये |
1000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड |
| 194 ई |
इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस और फायरब्रिगेड को रास्ता न देना |
नया प्रावधान |
10,000 रुपये |
| 196 |
बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग |
1000 रुपये |
2000 रुपये |
| 199 |
नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग |
नया प्रावधान |
पेरेंट्स, वाहन के मालिक को दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ 3 साल की कैद। नाबालिग पर जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा। |
| 206 |
अधिकारियों के पास दस्तावेज जमा कराने का अधिकार |
नया प्रावधान |
अंडर सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन |
| 210 बी |
कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन |
नया प्रावधान |
संबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। |
एक ट्रैफिक अधिकारी का कहना है कि इससे पब्लिक और पुलिस के बीच झगड़े बढ़ेंगे। अभी लोग मात्र 100 रुपये के चालान के लिए पुलिसकर्मियों से बहस करते हैं। कई बार तो मारपीट पर उतर आते हैं। इतनी ज्यादा राशि के कारण आशंका है ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। चालान से बचने के लिए लोग ट्रैफिक स्टाफ पर गाड़ी तक चढ़ाने से गुरेज नहीं करते।