जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, उपयोगी वाहनों की परिभाषा, पंजीकरण और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के नियमों को सख्त करने पर विचार किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में सिनेमाघारों में परोसे जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों और कैंसर के इलाज में उपयोगी दवा के आयात पर छूट दी जा सकती है।
कैंसर की दवा के आयात पर कर छूट संभव
सिनेमाघरों में सस्ते हो सकते हैं खाने-पीने के सामान
फिटमेंट समिति ने कहा, सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले भोजन व पेय पदार्थों पर 5 फीसदी कर लगाया जाए न कि 18 फीसदी, जैसा कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है। पंजीकरण नियम सख्त हो सकते हैं। इसके तहत पंजीकरण चाहने वाले व्यक्ति के पैन से जुड़े बैंक खाते का ब्योरा जमा करने की अवधि 45 दिनों से घटाकर 30 दिन की जा सकती है। ‘उच्च जोखिम’ वाले आवेदकों के कारोबारी परिसर का भौतिक सत्यापन अनिवार्य हो सकता है।
पहाड़ी राज्यों को केंद्र से मिल सकती है अधिक प्रतिपूर्ति
जीएसटी परिषद 11 हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित औद्योगिक इकाइयों की पूर्ण सीजीएसटी और आईजीएसटी भुगतान के 50 फीसदी की प्रतिपूर्ति की मांग पर चर्चा कर सकती है। केंद्र अभी सीजीएसटी का 58 फीसदी और आईजीएसटी का 29% वापस करता है। सूत्रों ने कहा, इन राज्यों में औद्योगिक इकाइयां नकद भुगतान में सीजीएसटी के शेष 42% और आईजीएसटी के 21% की उचित ब्याज के साथ वापसी के लिए एक व्यवस्था चाह रही हैं।