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GST Changes: खेती से पढ़ाई तक राहत.. शैंपू-साबुन, ऑटो और बीमा पर अब कितना जीएसटी; जानिए क्या सस्ता-क्या महंगा

Wed, 03 Sep 2025 10:42 PM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

जीएसटी काउंसिल ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। काउंसिल ने बायो पेस्टिसाइड, प्राकृतिक मेंथॉल, हथकरघा और श्रम आधारित उत्पादों पर टैक्स को घटाकर पांच फीसदी कर दिया है।
जीएसटी में बड़े बदलावों से जुड़ी खबरें:
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निर्मला सीतारमण - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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जीएसटी काउंसिल ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। काउंसिल ने बायो पेस्टिसाइड, प्राकृतिक मेंथॉल, हथकरघा और श्रम आधारित उत्पादों पर टैक्स को घटाकर पांच फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही किसानों के लिए उनके उत्पादों में टैक्स की दरों को कम कर दिया है। इसके अलावा, मिडिल क्लास को राहत देने के लिए सीमेंट पर भी टैक्स कम किया जा रहा है। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। पढ़िये क्या सस्ता-क्या महंगा हुआ। 

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12 से 5 फीसदी में ये शामिल
12 बायो पेस्टिसाइड, प्राकृतिक मेंथॉल, किसान के लिए उनके उत्पादों में टैक्स की दरों को कम किया गया है। इसके अलावा हथकरघा और श्रम आधारित उत्पादों, जैसे- संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक और इंटरमीडिएट चमड़े के आइटम पर टैक्स 5 फीसदी किया जा रहा है। 

इसके अलावा, कई चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैडिंग गॉज, पट्टियां, डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, रक्त ग्लूकोज निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर) चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया। इसके अलावा, मानव निर्मित धागे पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के लिए पुर्जों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया। वहीं, 7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके समतुल्य मूल्य वाली 'होटल आवास' सेवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। 
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नजर के चश्मों पर पांच फीसदी जीएसटी
सीमेंट पर टैक्स कम किया जा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए घर बनाने में सीमेंट सबसे ज्यादा आवश्यक है। वहीं, नजर के चश्मों पर जीएसटी 28 से घटाकर पांच फीसदी किया जा रहा है। 

33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य
33 जीवन बचाने वाली दवाओं पर टैक्स 12 फीसदी से शून्य किया जा रहा है। कैंसर, गंभीर क्रॉनिक बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली तीन और दवाओं पर टैक्स पांच से शून्य प्रतिशत किया जा रहा है। 

ये भी पढ़ें: GST Relief: दूध, छेना, पनीर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा; रोटी-पराठे भी कर से मुक्त; इन 391 उत्पादों पर फैसला

28 फीसदी से 18 फीसदी में ये शामिल 

  • छोटी कारें, मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से नीचे होंगी। 
  • बस, ट्रक और एंबुलेंस
  • 18 फीसदी का जीएसटी सभी ऑटो पार्ट्स पर 
  • तीन पहिया वाहनों को 28 से घटाकर 18 फीसदी किया जाएगा।
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