फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

GST 2.0: केंद्र ने जीएसटी 2.0 की नई दरों को अधिसूचित किया, अब राज्यों को उठाना पड़ेगा यह कदम

Wed, 17 Sep 2025 08:29 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

22 सितंबर से अमल में आने वाली जीएसटी 2.0 में मुख्य रूप से सिर्फ 5 और 18 फीसदी की दो दरें ही होंगी। लग्जरी और विलासितापूर्ण वाली वस्तुओं पर अलग से 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। नए बदलावों के अनुसार तंबाकू और संबंधित उत्पाद 28 फीसदी से अधिक उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे।
विज्ञापन
जीएसटी - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तुओं के लिए नई केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) दरें अधिसूचित कर दी हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। केंद्र के बाद राज्यों को भी अब इसी आधार पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाली राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दरें अधिसूचित करनी होंगी। जीएसटी से आने वाला राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता है। 

विज्ञापन


22 सितंबर से अमल में आने वाली जीएसटी में मुख्य रूप से सिर्फ 5 और 18 फीसदी की दो दरें ही होंगी। लग्जरी और विलासितापूर्ण वाली वस्तुओं पर अलग से 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। नए बदलावों के अनुसार तंबाकू और संबंधित उत्पाद 28 फीसदी से अधिक उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे। वर्तमान में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार स्लैब के तहत लगाया जाता है। सरकार ने निर्देश दिया है कि नई दरें लागू होने के बाद व्यापार और उद्योग जगत इसका पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाए।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट अनुसूचियां जारी करके सरकार ने विभिन्न वस्तुओं पर लागू दरों पर स्थिति साफ की है। सरकार के निर्देशों के अनुसार व्यवसायों को अपने सिस्टम को तुरंत अपडेट करना होगा और आपूर्ति शृंखलाओं में नई दरों के आधार पर मूल्य निर्धारण करना होगा। जीएसटी परिषद की 3 और 4 सितंबर को हुई बैठक में दरों को कम करने का फैसला लिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें