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Windfall Tax: सरकार ने क्रूड ऑयल, एटीएफ और डीजल पर विंडफॉल टैक्स घटाया, जानें डिटेल्स

Thu, 16 Feb 2023 10:53 AM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Windfall Tax: सरकारी आदेश के मुताबिक ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) जैसी कंपनियों की ओर से उत्पादित क्रूड ऑयल पर लगने वाला टैक्स 5050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल पर लगने वाले टैक्स को 7.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
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क्रूड ऑयल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश में उत्पादित क्रूड ऑयल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगाने वाला विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में नरमी के कारण लिया गया है।

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सरकारी आदेश के मुताबिक ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) जैसी कंपनियों की ओर से उत्पादित क्रूड ऑयल पर लगने वाला टैक्स 5050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल पर लगने वाले टैक्स को 7.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

पेट्रोल पर पहले की तरह कोई अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी देय नहीं होगा। टैक्स की नई दरें 16 फरवरी से लागू होंगी। बता दें कि क्रूड ऑयल की समुद्र की सतहों से निकाला जाता है और उसे रिफाइन कर पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसे ईंधन बनाए जाते हैं।

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