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GST Council Meeting: दरें घटाने पर फैसला संभव, वित्तमंत्री सीतारमण करेंगी बैठक की अगुवाई

Fri, 31 Dec 2021 08:51 AM IST
Jeet Kumar बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।

सार

वार्षिक रिटर्न फाइल करना केवल दो करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है।
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GST Council Meeting: फाइल फोटो - फोटो : Twitter @FinMinIndia
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विस्तार
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केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में आज जीएसटी परिषद की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसमें अन्य मुद्दों के साथ जीएसटी की दरें घटाने पर भी फैसला हो सकता है। राज्यों की लंबे समय से मांग है कि जीएसटी की 12% व 18% दरों का विलय कर एक दर बनाई जाए। 

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मंत्री समूह ने भी दरें घटाने को लेकर अपनी रिपोर्ट परिषद को सौंप दी है। इसमें दो दरों के विलय के साथ शून्य जीएसटी वाले कुछ उत्पादों को कर के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है। पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री ने कपड़ा क्षेत्र पर 12% जीएसटी लगाने का विरोध किया है। सूरत सहित कई जगहों पर कपड़ा व्यवसायी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 

निवेश बढ़ाने के लिए 19 विभागों में बना पीडीसी 
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने निवेश बढ़ाने के लिए 19 विभागों में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल (पीडीसी) बनाया है। इस सेल का काम घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना है। उद्योग मंत्रालय ने बताया कि देश में 60 हजार से ज्यादा स्टार्टअप पनप रहे हैं। भारत के पास दुनिया का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। टीयर-1 शहरों के 45% स्टार्टअप हैं। 2021 में ही स्टार्टअप ने दो लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। 
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जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ी
सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बुधवार को 28 फरवरी तक बढ़ा दी। मार्च 2021को वित्त वर्ष 2020-21 समाप्त हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9C में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि बढ़ा दी गई है।

जीएसटीआर-9 माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है। इसमें विभिन्न कर शीर्षों के तहत की गई या प्राप्त की गई जावक और आवक आपूर्ति के बारे में विवरण शामिल हैं। जीएसटीआर-9 जीएसटीआर-9सी और  लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच सामंजस्य का एक विवरण है।

वार्षिक रिटर्न फाइल करना केवल दो करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है, जबकि सुलह विवरण केवल पांच करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

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