FSSAI: एफएसएसएआई ने आदेश दिया है कि ऐसे सभी उत्पाद- चाहे ‘ORS’ एक एकल शब्द के रूप में प्रयोग हो या उपसर्ग/प्रत्यय के साथ संयुक्त रूप में- यदि वे भ्रामक या मेडिकल-ग्रेड ओआरएस के समान प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो उन्हें तुरंत बाजार से हटाया जाए। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बाजार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भ्रामक ‘इलेक्ट्रोलाइट पेय’ और ‘ओआरएस’ नाम वाले उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकी जाए।
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एफएसएसएआई ने आदेश दिया है कि ऐसे सभी उत्पाद- चाहे ‘ओआरएस’ एक एकल शब्द के रूप में प्रयोग हो या उपसर्ग/प्रत्यय के साथ संयुक्त रूप में- यदि वे भ्रामक या मेडिकल-ग्रेड ओआरएस के समान प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो उन्हें तुरंत बाजार से हटाया जाए।
प्राधिकरण का कहना है कि कई कंपनियां अपने पेय पदार्थों को ओआरएस जैसा दिखाकर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही हैं, जबकि वास्तविक ओआरएस केवल चिकित्सकीय और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप तैयार किया जाता है। इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को, गलत दावों वाले पेय पदार्थों से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना है।
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राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे खुदरा दुकानों, सुपरमार्केट, ई-कॉमर्स साइटों और ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म पर ऐसी उत्पाद-लिस्टिंग और बिक्री पर तत्काल निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करें।