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लापरवाही: राजधानी के होटलों में नहीं हो रहा था एफएसएसएआई के निर्देशों का पालन, जानें कहां क्या हुई कार्रवाई

Fri, 16 Oct 2026 04:06 PM IST
कुमार विवेक पीटीआई, नई दिल्ली

सार

एफएसएसएआई ने दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया है। होटल में जंग लगी मशीनरी, खराब फल-सब्जियां और कर्मचारियों की लापरवाही मिली। होटल का लाइसेंस रद्द होने का खतरा पैदा हो गया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
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एफएसएसएआई की कार्रवाई। - फोटो : amarujala.com
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विस्तार
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दिल्ली के मशहूर रेडिसन ब्लू पर खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने होटल के संचालक एबी होटल्स लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। एफएसएसएआई ने तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया है। नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस रद करने की चेतावनी भी दी गई है।

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एफएसएसएआई ने शुक्रवार को जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि खाद्य कारोबार संचालक को तुरंत सुधारात्मक उपाय करने को कहा गया है। उन्हें दस्तावेजी और फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट जमा करनी होगी। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का पालन न करने पर एफएसएसएआई लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। एफएसएसएआई के अनुसार, होटल परिसर और उपकरणों के रखरखाव में गंभीर कमियां पाई गईं।

नियामक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन न करने और भ्रामक दावे करने के लिए एफएसएसएआई ने मेसर्स एबी होटल्स लिमिटेड (रेडिसन ब्लू होटल), मेसर्स डीएनवी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मेसर्स झानवितान्नी, मेसर्स जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड, बिगबास्केट और मेसर्स फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है।

क्या थी स्वच्छता और रखरखाव में कमी?

एफएसएसएआई की जांच में जंग लगी मशीनरी और फ्रीजर से रिसाव जैसी समस्याएं सामने आईं। रेफ्रिजरेशन, तापमान निगरानी, वेंटिलेशन, फर्श और प्रकाश व्यवस्था में भी कई खामियां मिलीं। अपर्याप्त सफाई और स्वच्छता देखी गई, साथ ही रुका हुआ पानी और जल निकासी की समस्या भी पाई गई। खाद्य अपशिष्ट के निपटान में भी कमी थी। कीट नियंत्रण में भी खामियां मिलीं, जिसमें कॉकरोच और मक्खियों की गतिविधि दर्ज की गई।

खाद्य सामग्री की खरीद में क्या गड़बड़ी मिली?

खाद्य सामग्री की खरीद और प्राप्ति की जांच भी अपर्याप्त पाई गई। जांच के दौरान फफूंद लगे और खराब फल-सब्जियां प्राप्त की जा रही थीं। अनुमोदित विक्रेता रिकॉर्ड और ट्रेसबिलिटी में भी गंभीर कमियां पाई गईं। खाना पकाने के तेल की उपयुक्तता की जांच भी अनिवार्य रूप से नहीं की जा रही थी। एनवाईसी रसोई में 31 और 24.4 के टोटल पोलर कंपाउंड (टीपीसी) मान वाले तेल उपयोग में मिले, जो निर्धारित सीमा से अधिक हैं।

कर्मचारियों और लाइसेंस में क्या अनियमितताएं थीं?

प्राधिकरण ने कच्चे और पके भोजन के अनुचित अलगाव को भी उजागर किया। शाकाहारी और मांसाहारी वस्तुओं का भी सही अलगाव नहीं था। एलर्जेनिक और गैर-एलर्जेनिक खाद्य पदार्थों को भी अलग नहीं रखा जा रहा था। खाद्य संचालकों को बिना दस्ताने और हेयरनेट के काम करते देखा गया। वे आभूषण पहने हुए थे और उनके नाखून लंबे थे। एफएसएआई लाइसेंस प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं थे और लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन में भी कमियां थीं।

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