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ED: शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल परब को राहत, 23 मार्च तक नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई

Mon, 20 Mar 2023 06:03 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Enforcement Directorate: बंबई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन से जुड़े मामले में शिवसेना (यूबीटी) के नेता अनिल परब के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए अंतरिम संरक्षण की अवधि 23 मार्च तक बढ़ा दी है। ईडी ने धनशोधन से जुड़े दो अन्य मामलों में भी कार्रवाई की है।
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प्रवर्तन निदेशालय। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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बंबई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन से जुड़े मामले में शिवसेना (यूबीटी) के नेता अनिल परब के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए अंतरिम संरक्षण की अवधि 23 मार्च तक बढ़ा दी है। राज्य के पूर्व मंत्री अनिल परब ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रत्नागिरी जिले में मौजूद एक रिसॉर्ट से जुड़े ईडी के मामले को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने की भी गुहार लगाई थी।

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न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 मार्च को याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय की और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह द्वारा दिए गए मौखिक आश्वासन को स्वीकार कर लिया कि तब तक परब के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

रोजरी एजुकेशन ग्रुप के प्रमोटरों की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
एक स्थानीय सहकारी बैंक की ऋण धोखाधड़ी जांच के क्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत पुणे स्थित रोजरी एजुकेशन ग्रुप के प्रमोटरों और उसके मुख्य साझेदारों विनय अरन्हा एवं विवेक अरन्हा की भूमि और एक स्कूल भवन सहित चार संपत्तियों को अटैच कर लिया है। इनका अनुमानित मूल्य 98.20 करोड़ रुपये है। ईडी ने यह कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की है।
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विनय अरन्हा को ईडी ने 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। कॉस्मॉस बैंक के शिवाजी विट्ठल काले ने आरोपियों के खिलाफ संपत्ति के फर्जी दस्तावेज जमा कर बैंक से 20.44 करोड़ रुपये का ऋण लेने की पुलिस को शिकायत दी थी। विनय अरन्हा और विवेक अरन्हा के खिलाफ इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी ने विनय अरन्हा पर कर्ज की राशि की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। 

पीएम आवास योजना में अनियमितता पर औरंगाबाद में ईडी के नौ जगह छापे
प्रवर्तन निदेशालय ने औरंगाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की निविदा जारी करने में अनियमितता में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर नौ जगहों पर छापे मारे। ईडी की टीम ने औरंगाबाद, पुणे और अकोला में नौ ठिकानों से आरोपियों के पास से औरंगाबाद नगर पालिका की निविदा फाइल की नोटशीट समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी ने औरंगाबाद नगर निगम की एफआईआर के आधार पर यह मामला दर्ज किया है।

औरंगाबाद नगर निगम ने समरथ कंस्ट्रक्शन एंड जेवी, इंडो ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जागुआर ग्लोबल सर्विसेज और उनके संबंधित साझेदारों के खिलाफ 40,000 पीएमएवाई घरों के निर्माण के लिए नगर निकाय की निविदा को अवैध रूप से जीतने के लिए जालसाजी व सिंडिकेट बनाने का मामला दर्ज किया था। औरंगाबाद में सात जगहों पर घर बनाए जाने थे।

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