प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के मुंबई, पनवेल, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में 6.69 करोड़ रुपये की आठ अचल संपत्तियों को जब्त किया है। ये संपत्तियां मैग्नम स्टी के पार्ट कुणाल गांधी और उसके परिवार से संबंधित हैं। एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की है।
ईडी की जांच में पता चला है कि कुणाल किशोर गांधी ओर किशोर कांतिलाल गांधी जो मैग्नम स्टील में साझेदार हैं, ने बैंक लोन की राशि को अपने दूसरे खातों में भेजकर 03 अस्थायी संपत्तियों की खरीदारी की है। उनमें एक शॉप कम दफ्तर है जो मुंबई के अंधेरी में स्थित, एक फ्लैट जो पनवेल में स्थित और एक कृषि भूमि है जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित है।
इसके लिए 2010 से 2015 के दौरान लगभग 1.45 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। जांच में यह भी पता चला कि किशोर कांतिलाल गांधी और कुणाल गांधी ने पुणे में 5.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर पांच अचल संपत्तियों की खरीदारी की थी। ईडी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उसने महाराष्ट्र के अलावे कर्नाटक, असम और पंजाब में भी कार्रवाई की है।
असम में पूर्व अधिकारी के खिलाफ ईडी ने की कार्रवाई
ईडी ने कहा है कि उसने असम सरकार के एक पूर्व अधिकारी 15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। उन पर सरकारी राशि का गलत इस्तेमाल का आरोप है। यह मामला असम सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक रंजीत गोगोई से संबंधित है। मुख्यमंत्री की विजिलेंस इकाई की ओर से शिकायत मिलने के बाद अधिकारी और कुछ निजी फर्मों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया गया था।