दूरसंचार नियामक ट्राई ने डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवाओं की गुणवत्ता सेवा पर नियमों को खत्म करने के लिए मसौदा जारी किया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सोमवार को कहा, अब कोई डायल-अप उपभोक्ता नहीं है। उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस प्रौद्योगिकी के जरिये उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसलिए डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवा, 2001 (2001 का 4) की सेवा गुणवत्ता पर नियम को इसकी अधिसूचना की तारीख से रद्द करने का फैसला किया गया है। इस संबंध में मसौदे पर 17 अप्रैल तक राय मांगी गई है। डायल-अप कनेक्शन उस समय लगता है, जब दो या अधिक संचार उपकरण इंटरनेट सेवा प्रदाता से कनेक्ट करने के लिए सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) का उपयोग करते हैं।