केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को कहा है कि सालाना 2 करोड़ से ज्यादा आय वाले ऐसे करदाता जिन्होंने 2019-20 के टीडीएस की गणना करते समय बढ़े हुए सरचार्ज का भुगतान नहीं किया है, उन्हें रिटर्न भरने से पहले इसे चुकाना होगा। सरकार ने 5 जुलाई को पेश 2019-20 के बजट में 2 से 5 करोड़ तक आय वालों पर सरचार्ज बढ़ाकर 25% कर दिया था।
5 करोड़ से ऊपर सरचार्ज 37% कर दिया था। पहले दोनों ही करदाताओं के लिए यह 15% था। बढ़ा हुआ सरजार्च 1 अप्रैल, 2019 से ही लागू हो चुका है। सीबीडीटी ने कहा कि कई मामलों में 1 अप्रैल से 4 जुलाई के बीच बढ़े सरचार्ज का भुगतान नहीं हुआ है।