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GST में तेल, टूथपेस्ट व साबुन जैसी आम वस्तुओं पर कर हुआ कम: वित्त मंत्रालय

Mon, 24 Aug 2020 12:34 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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जीएसटी - फोटो : SELF
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केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के मोर्चे पर करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि रोजमर्रा में काम आने वाले उत्पाद जैसे बालों का तेल, टूथपेस्ट और साबुन जैसी आम उपयोग की वस्तुओं की कर दर पूर्व-जीएसटी युग के 29.3 फीसदी से कम होकर 18 फीसदी हो गई है। 

 
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मंत्रालय ने कहा कि पहले 230 उत्पाद सबसे ऊंचे 28 फीसदी के कर स्लैब में आते थे। आज 28 फीसदी का स्लैब सिर्फ अहितकर और लग्जरी की वस्तुओं पर लगता है। इनमें से 200 उत्पादों को निचले कर स्लैब में स्थानांतरित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि आवास क्षेत्र पांच फीसदी के कर स्लैब के तहत आता है। वहीं सस्ते मकानों पर जीएसटी की दर को घटाकर एक फीसदी कर दिया गया है।

सिनेमा टिकट पर पहले 35 फीसदी से 110 फीसदी तक कर लगता था, लेकिन जीएसटी शासन में यह 12 फीसदी और 18 फीसदी तक है। दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं शून्य या पांच फीसदी स्लैब में हैं। 
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फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, वुड ब्रेनर और मिक्सर, जूस निकालने वाली मशीन, शेवर, हेयर क्लिपर, वॉटर हीटर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक स्मूथिंग आयरन, 32 इंच तक के टेलीविजन पर पहले कर की दर 31.3 फीसदी थी, अब ये उत्पाद 18 फीसदी के जीएसटी कर दायरे में हैं।
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