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चार्जशीट: 'धूत ने दीपक से कहा था,चंदा को इंद्राणी के साथ जेल में रहना पड़ेगा'; ICICI बैंक मामले में खुलासा

Mon, 07 Aug 2023 04:04 AM IST
शिव शरण शुक्ला बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

गवाह के बयान के मुताबिक, धूत व दीपक कोचर में चर्चगेट इलाके में सीसीआई चैंबर्स में एक फ्लैट को लेकर झगड़ा हुआ था। धूत ने दीपक को बताया कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक होम फाइनेंस लि. को 5.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और फ्लैट का मालिकाना हक विवाद से मुक्त कराया है। इसलिए यह फ्लैट उनका है।
 
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चंदा कोचर - फोटो : SELF
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विस्तार
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आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने हाल ही में कोचर दंपती सहित वीडियोकॉन के संस्थापक के खिलाफ 10 हजार पन्नों के आरोप पत्र को सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष दायर किया था। वहीं, अब सामने आया है कि वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत ने एक फ्लैट को लेकर बहस के दौरान आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर के पति दीपक कोचर से कहा था कि वह जेल में 'इंद्राणी मुखर्जी के साथ कमरे में रहेंगी।' आईसीआईसीआई बैंक के ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई के 10,000 से अधिक पन्नों के आरोपपत्र में यह बात सामने आई है। 

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फ्लैट को लेकर दीपक और धूत में हुई थी बहस
गवाह के बयान के मुताबिक, धूत व दीपक कोचर में चर्चगेट इलाके में सीसीआई चैंबर्स में एक फ्लैट को लेकर झगड़ा हुआ था। धूत ने दीपक को बताया कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक होम फाइनेंस लि. को 5.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और फ्लैट का मालिकाना हक विवाद से मुक्त कराया है। इसलिए यह फ्लैट उनका है।

धूत को क्वालिटी एप्लायंस के शेयर बेचने को कहा 
बहस के दौरान दीपक ने गुस्से में धूत को क्वालिटी एप्लायंस प्रा. लि. के सभी शेयर 11 लाख के अंकित मूल्य पर बेचने को कहा, इस तरह फ्लैट उनके (दीपक) पारिवारिक ट्रस्ट क्वालिटी एडवाइजर को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर चंदा उनके ऋण खातों को एनपीए यानी फंसा कर्ज घोषित कर देंगी।
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दीपक कोचर ने कहा, बात नहीं मानी तो बर्बाद कर देंगे
वीएन धूत ने दीपक कोचर से कहा कि फ्लैट को इस तरह से स्थानांतरित न करें कि चंदा एक दिन मुसीबत में पड़ जाए और उन्हें इंद्राणी मुखर्जी के साथ जेल में कमरा साझा करना पड़े। इस पर दीपक कोचर ने वीएन धूत से कहा कि उनकी बात मान लें, अन्यथा वह उन्हें बर्बाद कर देंगे।
 

सीबाआई को हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
सीबीआई ने 2019 में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियिम के तहत केस दर्ज करते हुए चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत सहित न्यूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आरोपी माना था। सीबीआई ने दिसंबर 2022 को चंदा कोचर और उनके पति को गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। सीबीआई ने धूत को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी वे भी जमानत पर हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को लापरवाही में गिरफ्तार करने के कारण फटकार लगाई थी।  वहीं, अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की अगस्त, 2015 में गिरफ्तारी हुई थी और मई, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।  

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