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Sebi: यूट्यूब पर भ्रामक वीडियो डालकर गुमराह करने वाली नौ कंपनियों से नहीं हटेगी पाबंदी, पढ़ें पूरी खबर

Thu, 13 Jul 2023 06:38 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

आदेश में जतिन मनुभाई शाह, अंगद एम राठौड़, हेली जतिन शाह, दैविक जतिन शाह, अशोक कुमार अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, अंशुल अग्रवाल, हेमंत दुसाद और अंशुल अग्रवाल कंपनी एचयूएफ पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। इनमें से चार लोगों को कुछ रियायतें दी गई हैं।
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SEBI - फोटो : Social Media
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विस्तार
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बाजार नियामक सेबी ने यूट्यूब के कई चैनलों पर भ्रामक वीडियो डालकर शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लि. की शेयर की कीमतों में हेराफेरी के मामले में 9 कंपनियों पर लगाई पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर 2 मार्च, 2023 के अपने अंतरिम आदेश में 24 इकाइयों को शेयर बाजारों में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इनमें से 9 कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध की अब नियामक ने पुष्टि कर दी है। सेबी ने मंगलवार को आदेश में कहा, ये कंपनियां फर्जी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध (पीएफयूटीपी) नियमों के तहत प्रथम दृष्टया संलिप्त पाई गई थीं।

यह है मामला

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जांच में पाया गया था कि मई, 2022 के दूसरे पखवाड़े में शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट कंपनी के शेयरों के बारे में दो यूट्यूब चैनलों मिडकैप कॉल्स एवं प्रॉफिट यात्रा पर कुछ भ्रामक एवं गलत वीडियो डाले गए थे। इन वीडियो में निवेशकों को असाधारण मुनाफे के लिए शार्पलाइन के शेयर खरीदने की सलाह देने वाली झूठी व भ्रामक खबरें फैलाई गईं।

इन यूट्यूब चैनलों के करोड़ों दर्शक थे। वीडियो जारी होने के बाद शार्पलाइन के शेयर की कीमतों और ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि हुई। वॉल्यूम में बड़ी संख्या में खुदरा निवेशकों का योगदान है, जो भ्रामक वीडियो से प्रभावित हो सकते हैं।

इन इकाइयों पर रोक बरकरार
आदेश में जतिन मनुभाई शाह, अंगद एम राठौड़, हेली जतिन शाह, दैविक जतिन शाह, अशोक कुमार अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, अंशुल अग्रवाल, हेमंत दुसाद और अंशुल अग्रवाल कंपनी एचयूएफ पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। इनमें से चार लोगों को कुछ रियायतें दी गई हैं।

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