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बैंक, डाक घरों के बचत खातों से कैश ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगी 2 लाख रुपये की सीमा

Thu, 06 Apr 2017 02:05 PM IST
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय
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डेमो पिक
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बैंक और पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स पर 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन का बैन लागू नहीं होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) ने ये बात साफ कर दी है कि प्रतिदिन 2 लाख रुपये से अधिक नकद लेनदेन का प्रतिबंध बैंक, डाकघर के बचत खातों और सहकारी बैंकों से निकासी पर लागू नहीं होगा।
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आपको बता कि फाइनेंस एक्ट 2017 के अनुसार 2 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर उतने ही रुपए के दंड का प्रावधान किया गया था। जिसको लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति थी। 

सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि ये प्रतिबंध सरकार, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक और सहकारी बैंक द्वारा किसी भी रसीद पर लागू नहीं होगा। सीबीडीटी ने कहा कि नकद लेनदेन पर ये अंकुश बैंकों, सहकारी बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी।
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गौरतलब है कि 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 3 लाख रुपए से ज्‍यादा के कैश ट्रांजैक्‍शन पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में फाइनेंस एक्ट में इस लिमिट को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया था। पिछले महीने लोकसभा ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। तब से ही लोगों में भ्रम की स्थिति है। 
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