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करदाताओं के लिए बेहद जरूरी खबर: 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने से होगी बचत, वरना दोगुना दर से भरना होगा टीडीएस

Wed, 29 May 2024 05:25 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, नई दिल्ली।

सार

Income Tax Department: आयकर विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि अधिक टीडीएस कटौती से बचने के लिए 31 मई से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ लें। एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा गया है।
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Tax टैक्स new - फोटो : istock
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विस्तार
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आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे ऊंची दर पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से बचने के लिए 31 मई, 2024 तक अपने पैन को आधार से जोड़ लें। आयकर नियमों के मुताबिक, स्थायी खाता संख्या (पैन) अगर बायोमीट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है तो लागू रेट से दोगुना दर पर टीडीएस कटेगा।

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विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा, अधिक टीडीएस कटौती से बचने के लिए 31 मई से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ लें। एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 मई तक एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने को भी कहा गया है।

...तो प्रत्येक डिफॉल्ट दिन के लिए भरना होगा 1,000 रुपये जुर्माना
रिपोर्टिंग संस्थाओं विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी और लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों को कर अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। इसमें देरी पर हर डिफॉल्ट दिन के लिए 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।  

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