Adani Hindenburg Case: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 41 पृष्ठों का हलफनामा दायर किया है। बाजार नियामक ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत से 'उचित आदेश' भी मांगा है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 41 पृष्ठों का हलफनामा दायर किया है। बाजार नियामक ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत से 'उचित आदेश' भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अदाणी समूह पर शेयरों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्पेशल कमिटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अदालत को सौंपी जा चुकी है।
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वहीं दूसरी ओर बाजार नियामक सेबी को भी जांच के आदेश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए सेबी को बीते 17 मई को तीन महीने का अतिरिक्त दिया गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदाणी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सेबी को 14 अगस्त तक का समय दिया है। सेबी ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त छह महीने की मांग की थी।