बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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एसएफआईओ से पूछा- 2019 के मामले की सुनवाई अभी क्यों चाहते हैं?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से पूछा कि वह अदाणी एंटरप्राइजेज, उसके चेयरमैन गौतम अदाणी और प्रबंध निदेशक राजेश अदाणी से जुड़े 2019 के मामले में अभी सुनवाई क्यों चाहता है? कोर्ट ने मजाकिया लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या बाहर जो माहौल है, उसके चलते अभी सुनवाई के लिए मामले को लाया गया है।
क्या है मामला?
दरअसल, अदाणी एंटरप्राइजेज ने 2019 में एक याचिका दायर कर उसी साल के सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कंपनी, गौतम अदाणी और राजेश अदाणी को बाजार नियमों के कथित उल्लंघन के एक मामले में मुक्त करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में सत्र अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। यह आदेश समय-समय पर फरवरी 2022 तक बढ़ाया जाता रहा। पीठ ने अब याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है।