बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन निवेश के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार अब म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी कर सकेंगे। सेबी के इस कदम से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। भारत में जारी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश के लिए केवाईसी की औपचारिकता पूरी करना जरूरी है।
समय की होगी बचत
म्यूचुअल फंड स्कीम में दो तरह से निवेश किया जा सकता है। पहला है सिस्टैमेटिक इंवेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) और दूसरा एक बार में ही बड़ी राशि का निवेश करना। एसआईपी में लोग 500 रुपये महीने से निवेश शुरू कर सकते हैं। आधार के जरिए ई-केवाईसी न होने से लोगों को निवेश करने में काफी समय लगता था। अब आधार कार्ड से ई-केवाईसी होने से लोगों के साथ ही बैंकों और कंपनियों का समय भी बचेगा।
ऐसे पूरा होगा ई-केवाईसी का प्रोसेस
निवेशक दो तरीकों से ई-केवाईसी को पूरा कर सकेंगे। पहला है कि वो स्वंय ही ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को करें और दूसरा, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इसको करवाएं। हालांकि सेबी द्वारा जारी सर्कुलर को अभी सरकार द्वारा अधिसूचित करना बाकी है। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होनेे के बाद ऐसा किया जा सकेगा।
डिस्ट्रीब्यूटर को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी या फिर बैंक को अपना रजिस्ट्रेशन यूआईडीएआई में कराना होगा। निवेशकों को ई-केवाईसी करने वाली वेबसाइट पर जाकर के सबसे पहले अपना खाता खोलना होगा। आधार ई-केवाईसी के लिए निवेशक को केवाईसी यूजर एजेंसी (KUA) पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहां पर निवेशक को अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी देनी होगी। कोई भी कंपनी या फिर KUA आधार नंबर को स्टोर नहीं करेगा।
इसके बाद निवेशक को आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसको सबमिट करना होगा। आधार से नंबर वैरिफाई होने के बाद KUA को ई-केवाईसी की डिटेल्स मिल जाएगी, जिसको इनक्रिप्ट मोड में पोर्टल पर दिखाया जाएगा।
इसके बाद निवेशक की ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेगा।