बेल्जियम में तीन दिन का वीकेंड।
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यूएई के बाद अब एक और देश में कर्मचारियों को चार दिन ही काम करना होगा। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक, बेल्जियम में श्रम कानून में बदलाव किया जा रहा है जिसके तहत कर्मचारियों को तीन दिन का वीकेंड दिया जाएगा। नए बदलाव के तहत उन्हें ऑफिस के बाद बॉस के मैसेज को अनदेखा करने की खास सुविधा भी दी जाएगी।
श्रम कानून में ये बड़ा बदलाव शामिल
रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था में सुधार और लोगों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में बेल्जियम अपने श्रम कानूनों में बदलाव कर रहा है। अपने मंत्रियों से बातचीत के बाद बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने कहा है कि कोरोना के कारण हम अधिक लचीले ढंग से काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। श्रम बाजार को भी इसके अनुकूल होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नए श्रम कानून में सबसे खास बदलाव काम के घंटे खत्म होने के बाद अपने ऑफिस के फोन को अनदेखा करने की अनुमति है। कानून के मुताबिक, कर्मचारियों के भीतर ऑफिस से बॉस के फोन आने को लेकर डर नहीं रहेगा।
इस साल के मध्य तक हो सकता है लागू
नए श्रम कानून के तहत कर्मचारियों को चार दिनों में 38 घंटे ही काम करना होगा। नई व्यवस्था में कर्मचारियों को और लंबा वीकेंड तो मिलेगा ही, बल्कि इससे उनके वेतन पर भी कोई असर नहीं होगा। नए बदलाव के तहत कर्मचारी अपने बॉस से अनुमति लेकर एक सप्ताह में अधिक घंटे काम कर सकता है, ताकि उसे अगले हफ्ते कम काम करना पड़े। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम कानूनों के ये बदलाव तुरंत लागू नहीं हो रहे, बल्कि इससे पहले ड्राफ्ट बिल पर यूनियनों की राय लेने के बाद संसद में वोटिंग से पहले सरकार को सलाह देने वाली राज्य परिषद द्वारा इस श्रम कानून की जांच पूरी की जाएगी। रिपोर्ट में पर्यवेक्षकों को उम्मीद जताई है कि श्रम कानून में बदलाव इस साल के मध्य तक लागू किया जा सकता है।
यूएई कार्य दिवस घटाने वाला पहला देश
गौरतलब है कि कर्मचारियों पर काम का बोझ कम करने के लिहाज से स्कॉटलैंड, आइसलैंड, स्पेन और जापान जैसे देशों ने साल 2021 में सप्ताह में चार दिन कार्य का ट्रायल किया था। हालांकि, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पिछले साल दिसंबर में आधिकारिक तौर पर साढ़े चार दिवसीय कार्य सप्ताह की शुरुआत की थी। ऐसा करने वाला यूएई पहला देश बना है। बता दें कि यूएई में साप्ताहिक अवकाश भी अब शुक्रवार की दोपहर से शुरू होकर रविवार तक रहेगा। यह व्यवस्था एक जनवरी 2022 से अनिवार्य रूप से लागू की गई है।