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Budget 2020: नए स्लैब में टैक्स दर तो होगी कम लेकिन खत्म हो जाएंगी ये छूट 

Sat, 01 Feb 2020 10:32 PM IST
अमित कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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tax - फोटो : tax
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आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए नया वैकल्पिक टैक्स स्लैब पेश किया है। हालांकि उन्होंने यह फैसला आम लोगों पर ही छोड़ा है कि वे नए स्लैब के तहत टैक्स भरें या फिर पुराने स्लैब में ही रहें। मगर आपको यह याद रखना होगा कि नए स्लैब में आने के बाद ऐसी बहुत सी छूट खत्म हो जाएंगी, जिनका लाभ अब तक आप उठाते रहे हैं। आइए जानते हैं नई व्यवस्था में कौन-कौन सी छूट खत्म हो जाएंगी। 

  • सेक्शन 0C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80-IAB, 80-IAC, 80-IB, 80-IBA के तहत मिलने वाली छूट खत्म हो सकती है।
  • इसका मतलब हुआ कि आपको पीपीएफ, एलआईसी, बीमा, म्युचअल फंड जैसे निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट नई व्यवस्था में नहीं मिलेगी। 
  • 50 हजार तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन, मनोरंजन समेत अन्य भत्ते व प्रोफेशनल टैक्स की छूट भी खत्म हो जाएगी। 
  • हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की छूट भी आपको नहीं मिलेगी। 
  • नई व्यवस्था में आपको लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) भी नहीं मिलेगा। 
  • सेक्शन 10 के क्लाउस 14 clause (14) के तहत आने वाले कुछ अन्य भत्ते भी खत्म हो जाएंगे। 
  • सेक्शन 10 के clause (17) के अंतर्गत सांसदों व विधायकों को मिलने वाले भत्ते की भी छूट नहीं मिलेगी। 
  • सेक्शन 10 के clause (32) के अंतर्गत नाबालिग की आमदनी का भत्ता
  • सेक्शन 10AA के तहत सेज यूनिट के लिए मिलने वाली छूट 
  • खाली पड़ी संपत्ति या खुद के कब्जे वाली संपत्ति पर सेक्शन 24 के तहत ब्याज को लेकर मिलने वाली छूट। 
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