Govt notifies a new simplified Income Tax Return form, to be introduced from April 1
31 जुलाई वित्त वर्ष 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स विभाग टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं किया है। जबकि वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2017-18 के सलाना बजट में टैक्स संबंधी कई बदलाव किए थे. टैक्स रिर्टन को काफी आसान बनाने की बात भी कही गई थी लेकिन क्या सचमुच टैक्स रिटर्न आसान हो गया है।
टैक्स रिटर्न का आखिरी दिन आते ही हाथ पांव फूलने लगते हैं। जब आप रिटर्न फाइल करने जाएं तो आपको सात नियम जरूर जान लीजिए ...
1. जिनकी वार्षिक आय ढाई से पांच लाख है उन लोगों के लिए टैक्स की दरों में 10 से पांच फीसदी की कटौती के बाद टैक्स में 12,500 रुपए तक की बचत होगी।
2. 3.5 लाख तक वार्षिक आय वालों को ध्यान रखना है कि उनके लिए छूट का प्रावधान रखा गया है। टैक्स रीबेट में हुए बदलाव के बाद साढ़े तीन लाख आय वालों को 5150 रु नहीं बल्कि इसबार 2575 रुपए ही टैक्स के रूप में अदा करना पड़ेगा।
जबकि जिनकी आय 50 लाख रुपए या उससे अधिक है उन्हें 10 फीसदी तक और एक करोड़ से अधिक आय वालों को 15 फीसदी तक सरचार्ज अदा करना होगा।
3 सरकार ने अचल संपत्ति मामलें में भी काफी बदलाव किए हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि अब तीन साल पुरानी संपत्ति नहीं बल्कि 2 साल पुरानी संपत्ति टैक्स के दायरे में आ चुकी है। और यदि आप इस संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं तो उसपर 20 फीसदी तक टैक्स का प्रावधान रखा गया है।