मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक से हटाई थी रोक
हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की मदूरै पीठ ने चीनी मोबाइल ऐप टिकटॉक पर से 21 दिन बाद लगी रोक को हटा दिया था। हाईकोर्ट ने तीन अप्रैल को इस ऐप पर बैन लगाया था, जिसके बाद दूरसंचार मंत्रालय ने गूगल और एप्पल को अपने स्टोर से इस ऐप को हटाने का निर्देश दे दिया था।
कंपनी ने कहा था कि बैन लगने से उसे रोजाना पांच लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है। वहीं कंपनी में कार्यरत 250 लोगों की नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। इस ऐप को बाइटडांस टेक्नोलॉजी ने बनाया था, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है।