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अब खराब सामान बेचा तो दुकानदारों की खैर नही, होगी दो साल की कैद

Thu, 10 Mar 2016 02:19 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली

सार

  • कोई वस्तु या सामान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के स्तर के मुताबिक नहीं है तो बीआईएस उस सामान को बाजार से वापस ले सकती है और उस सामान बनाने वाले के लाइसेंस को रद्द कर सकती है।
  • महंगी हो जाएगी ज्वैलरी,अब हॉलमार्क होगा अनिवार्य!
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विस्तार
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अब उपभोक्ताओं को गलत सामान बेचने पर उत्पाद निर्माता को दो साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक स्तरीय सामान नहीं बेचने पर उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
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भारतीय मानक ब्यूरो के नए बिल में यह प्रावधान किया गया है। इस बिल को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर कोई वस्तु या सामान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के स्तर के मुताबिक नहीं है तो बीआईएस उस सामान को बाजार से वापस ले सकती है और उस सामान बनाने वाले के लाइसेंस को रद्द कर सकती है।

अगर बीआईएस को लगता है कि कोई वस्तु व सेवा, बीआईएस के मानक के अनुरूप नहीं है तो वो उपभोक्ताओं को हजार्ना देने के लिए कह सकती है। 
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महंगी हो जाएगी ज्वैलरी,अब हॉलमार्क होगा अनिवार्य!

सोना
संसद में पारित इस बिल के प्रावधान के मुताबिक, सरकार अब सोने व चांदी की बिक्री के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य कर सकती है। बिल में सरकार को यह अधिकार दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही सोने व चांदी की बिक्री के लिए हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया जाएगा।

वर्तमान में 50 फीसदी से अधिक ज्वेलरी निर्माता, बिना हॉलमार्क वाले ज़ेवरात की बिक्री करते हैं।

ज्वेलरी निर्माताओं का कहना है कि हॉलमार्क कराने से उनकी लागत बढ़ती है। हालांकि ज्वेलरी निर्माताओं के मुताबिक अगर सरकार सोने व चांदी की बिक्री के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य करती है तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इसका भुगतान ग्राहक की तरफ से किया जाएगा। 
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