भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन के मामले में अरविंदो फार्मा, उसके प्रवर्तकों पीवी रामप्रसाद रेड्डी, उनकी पत्नी पी सुनीला रानी और अन्य संबद्ध इकाइयों पर कुल 22.7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
नियामक ने जुलाई, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान अरविंदो फार्मा के शेयरों में कारोबार की जांच की। जांच में पता चला कि प्रवर्तक इकाइयों ने कंपनी के फाइजर इंक के साथ लाइसेंसिंग और आपूर्ति करार से जुड़ी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना या यूपीएसआई के आधार पर अरविंदो फार्मा के शेयरों में कारोबार किया और गैरकानूनी मुनाफा कमाया।
नियामक ने कहा कि एपीएल के चेयरमैन एवं प्रवर्तक रामप्रसाद रेड्डी, उनकी पत्नी सुनीला रानी, एपीएल के प्रबंध निदेशक के भाई और प्रवर्तक कंबम पी रेड्डी, ट्राइडेंट केम्फर (एपीएल के प्रवर्तक समूह के साथ जुड़ी कंपनी), वेरिटाज हेल्थ केयर और टॉप क्लास कैपिटल मार्केट्स को एपीएल के साथ उनके जुड़ाव की वजह से ‘भेदिया’ माना गया है।
पीवी रामप्रसाद रेड्डी पर सेबी ने पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सुनीला रानी पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। कंबम पी रेड्डी पर 10 लाख का जुर्माना लगा है, ट्राइडेंट केम्फर पर सेबी ने छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, वेरिटाज हेल्थ केयर पर 10 लाख रुपये का और टॉप क्लास कैपिटल मार्केट्स पर सेबी ने 7.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अरविंदो फार्मा पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।
जुर्माने की खबर के बाद सोमवार को अरविंदो फार्मा लिमिटेड के शेयर में गिरावट आई। 599.80 के स्तर पर खुलने के बाद दोपहर 12 बजे के करीब कंपनी का शेयर 0.32 फीसदी यानी 1.95 अंक गिरा, जिसके बाद ये 615 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी दिन अरविंदो फार्मा का शेयर 616.95 के स्तर पर बंद हुआ था।