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वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले ये छह काम करना आपके लिए जरूरी, नहीं तो होगी परेशानी  

Tue, 24 Mar 2020 07:06 PM IST
मुकेश कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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income tax - फोटो : Social Media
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देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस खतरनाक वायरस के मामलों की संख्या 519 हो गई है, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी हैं। देश लगातार कोरोना वायरस से लड़ रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन की व्यवस्था लागू कर दी गई। साथ ही वित्त वर्ष 2019-20 भी अपनी समाप्ति की ओर है। इसके समाप्त होने में केवल एक हफ्ता का समय बचा है। यह वित्तीय वर्ष 31 मार्च को रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले वो कौन से छह काम करना आप के लिए जरूरी है?

  •  टैक्स बचाने के लिए निवेश करें

आप अपने सभी कर-बचत निवेश कर लें, जिससे की आप 31 मार्च तक आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं।

  • खाता को चालू रखें

कुछ मौजूदा खातों को चालू रखने के लिए आपको न्यूनतम वार्षिक योगदान देने की आवश्यकता हो सकती है। खाते को चालू रखने के लिए आपको न्यूनतम आवश्यक राशि का निवेश करना चाहिए।

  • आईटीआर फाइल कर लें

वैसे आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है, लेकिन FY19 के लिए इसे 31 अगस्त 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। वाबजूद इसके अगर आप तय तारीख के मुताबिक ITR फाइल करने से चूक गए हैं और आपने अभी भी FY19 के लिए अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप जुर्माने के साथ 31 मार्च 2020 तक ITR फाइल कर सकते हैं। जुर्माने के साथ जो ITR फाइल करने की राशि है वो 5,000 से लेकर 10,000 तक होता है, जबकि पांच लाख से कम की कुल आय वाले लोगों के लिए जुर्माने की राशि 1,000 रुपये है।

  • पैन और आधार लिंक करें

आधार से पैन को लिंक करने की तारीख 31 मार्च तक ही थी, लेकिन इसे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इसकी तारीखों को बढ़ा दी गई है। आधार से पैन को लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। अब जिन व्यक्तियों ने अब तक आधार से पैन को लिंक नहीं किया है वे अब 31 मार्च की जगह 30 जून तक इसे लिंक करा सकते हैं।

  •  एडवांस टैक्स फाइल करें

अगर साल के लिए आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि एडवांस टैक्स भरने की आधिकारिक अंतिम तिथि 15 मार्च थी, फिर भी आप इसे कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप 31 मार्च 2020 से पहले भुगतान कर लें।

  •  विवादित कर का भुगतान करें

बजट 2020 में सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की, जिसके तहत 31 जनवरी 2020 या उससे पहले तक आप अपने विवादित करों का भुगतान कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है, वे अब 31 मार्च 2020 या उससे पहले कर सकते हैं। इस दौरान आपको कोई ब्याज नहीं लगेगी। साथ ही पेनल्टी में पूरी छूट भी मिल सकती है।

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