भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को महाराष्ट्र के सांगली में स्थित सरजेरावदादा नायक शिरला सहकारी बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया। आरबीआई ने कहा है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं।
आरबीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि लाइसेंस रद्द होने के साथ, सरजेरावदादा नायक शिरला सहकारी बैंक लिमिटेड ने बुधवार को कारोबार के समय की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है।
बयान के अनुसार महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और ऋणदाता के लिए एक परिसमापक (लिक्विडेटर) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध भी किया गया है।
परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
आरबीआई ने कहा कि बैंक की ओर से उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार 99 फीसदी से ज्यादा जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपने डिपॉजिट की पूरी राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
रिजर्व बैंक ने कहा कि यह बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ रहता, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 27 जनवरी 2022 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं की ओर से व्यक्त की गई इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 64.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।