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स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आएंगे मानसिक रोगी, IRDAI ने दिया बीमा कंपनियों को आदेश

Fri, 17 Aug 2018 11:59 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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अब स्वास्थ्य बीमा का लाभ मानसिक रोगियों को भी मिलेगा। बीमा नियामक प्राधिकरण इरडा ने इसके लिए कंपनियों को आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत अभी सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को ऐसे लोगों को भी इसका लाभ और क्लेम देना पड़ेगा। 

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लागू हुआ है यह कानून

इरडा ने अपने सर्कुलर में कहा है कि मानसिक रोगी कानून-2017 29 मई से पूरे देश में लागू हो चुका है। इस कानून के मुताबिक प्रत्येक मानसिक रोगी को भी अन्य रोगियों की तरह उपचार और बीमे का लाभ मिलेगा। लेकिन विडंबना है कि अभी तक देश की 33 बीमा कंपनियों में से किसी ने भी इस तरह के बीमे की सुविधा को शुरू नहीं किया है। 

इस तरह की बीमारियां होंगी कवर

जिन बीमारियों को इस बीमे में कवर किया जाएगा, उनमें डिपरेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर सहित कई को शामिल किया है। हालांकि विदेशों में इस तरह का स्वास्थ्य बीमा पहले से ही लागू है। 

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कंपनियों ने किया स्वागत

इरडा के फैसले का कई निजी बीमा कंपनियों ने स्वागत किया है। सिग्ना टीटीके के सीओओ ज्योति पुंजा ने कहा कि यह एक स्वागतयोग्य कदम है और इससे देश भर के मानसिक रोगियों को लाभ मिलेगा। इससे बीमारी का कारण पता लगाने में भी मदद मिलेगी। 

कंपनियों को लांच करना पड़ेगा नया उत्पाद

अब इरडा के सर्कुलर जारी करने के बाद कंपनियों को एक अलग से नया बीमा उत्पाद लांच करना पड़ेगा। कंपनियां चाहे तो फिर अभी चल रहे बीमा प्लान के साथ भी उसको जोड़ सकते हैं। हालांकि इसके लिए लोगों को काफी ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है, क्योंकि इसका इलाज लंबे वक्त तक चलने वाला और खर्चीला है। 
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