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नया वाहन खरीदने पर लेनी होगी लंबी अवधि की बीमा पॉलिसीः IRDAI

Sat, 13 Jul 2019 04:40 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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- फोटो : अमर उजाला
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अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो फिर लंबी अवधि की बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य होगा। हालांकि जिन लोगों की पॉलिसी काफी पहले समय से चल रही है, उनको हर साल इसका रिन्युल कराना होगा। इस बात का स्पष्टीकरण खुद भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने दिया है। 

दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल

इरडा के द्वारा जारी नियमों के अनुसार, दोपहिया वाहन खरीदने वाले लोगों को पांच साल का बीमा लेना जरूरी कर दिया गया है। वहीं नई कार खरीदने वालों के लिए तीन साल का बीमा लेना अनिवार्य कर दिया है। सभी नए वाहन खरीदने वालों को थर्ड पार्टी कवर लेना भी जरूरी है। 

दो साल पुरानी गाड़ी मालिकों के लिए बाध्य नहीं

11 जुलाई को इरडा ने स्पष्टीकरण दिया है कि यह नियम दो साल या फिर इससे पहले खरीदे गए वाहनों पर लागू नहीं होगा। पुरानी गाड़ी के मालिकों को पहले की तरह ही केवल एक साल वाला बीमा कराना होगा। 

बढ़ जाएगा खर्चा

बात अगर दोपहिया वाहनों की करें तो फिर उनके लिए 1000सीसी से अधिक की बाइक खरीदने पर 45 हजार रुपये से अधिक केवल बीमा लेने के लिए खर्च करना होगा। हालांकि ओन डैमेज बीमा एक साल के लिए ले सकते हैं। इससे वाहन की एक्स शो-रूम कीमत में इजाफा हो जाएगा। इससे करीब 10 से लेकर 50 हजार रुपये तक का खर्चा बढ़ने की उम्मीद है।

15 लाख हुई क्लेम की राशि

इसी के साथ इरडा ने व्यक्तिगत बीमा कवर की क्लेम राशि को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। पहले दोपहिया वाहनों के लिए क्लेम राशि एक लाख रुपये और चौपहिया वाहनों पर एक लाख रुपये तय था। इसके लिए ग्राहकों से प्रीमियम के तौर पर 50 या फिर 100 रुपये (कर रहित) लिए जाते थे। अब यह व्यक्तिगत बीमा कवर सभी वाहन स्वामियों को लेना पड़ेगा और 750 रुपये सालाना प्रीमियम भी देना होगा। 

लंबी अवधि का बीमा लेना फायदेमंद

अब इन नए नियमों के लागू होने से लंबी अवधि का बीमा लेना वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद होगा। वहीं इसका एक नुकसान यह होगा कि जिस छूट का फायदा कंपनियों की तरफ से गाड़ी खरीदने पर लोगों को मिलता, उसका एक-तिहाई हिस्सा अब बीमा कराने में खर्च हो जाएगा। 

ट्रांसफर करें नो क्लेम बोनस

नो क्लेम बोनस आपको तब मिलता है, जब आप पुरानी बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी तरह का क्लेम नहीं लेते हैं। यह क्लेम आपको अपनी पुरानी गाड़ी को बेचने और नई गाड़ी खरीदने पर मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको नई गाड़ी खरीदते वक्त बीमा पॉलिसी में अपना नाम ही देना होगा। 

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