राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने इरडा को जीवन बीमा पॉलिसी बेचने वाले एजेंट की भूमिका की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा, वह नए निर्देश जारी करने के साथ प्रस्ताव प्रपत्रों को संशोधित करे ताकि ग्राहकों के ध्यान में स्पष्ट रूप से लाया जा सके कि चिकित्सा शर्तों का खुलासा न करने से बीमा क्लेम अस्वीकार हो जाएगा।
एजेंट की जिम्मेदारियों पर नए निर्देश जारी करने की सलाह
एनसीडीआरसी ने अपील को अनुमति देते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) को सलाह दिया कि वह जीवन बीमा पॉलिसी करते वक्त एजेंट के आचरण व जिम्मेदारियों पर नए दिशा-निर्देश जारी करे।
निर्देश में इसका जिक्र हो कि एजेंट प्रस्ताव फॉर्म भरते वक्त ग्राहक को सभी बीमारियों के खुलासे के लिए कहें। यह बताएं कि बीमारियों का खुलासा नहीं करने की स्थिति में उसके क्या परिणाम होंगे? प्रस्ताव फॉर्म को भी इसके उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।